बिलासपुर (दैनिक सेंट्रल न्यूज )। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 में अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान किये जाने वाले विभिन्न खर्चों पर आयकर अधिनियम के प्रावधान अनुसार टीडीएस टैक्स की कटौती की जायेगी। इसलिये सभी राजनैतिक दलों को टैक्स डिडक्शन अकाउंटर नंबर तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य होगा।


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