जिले में धारा 144 लागू, सभा जुलूस व पटाखों पर प्रतिबंध, शराब दुकानें बंद रहेंगी....

*जिले में धारा 144 लागू, सभा जुलूस व पटाखों पर प्रतिबंध, शराब दुकानें बंद रहेंगी*
बिलासपुर, । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार  9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।  9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

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