स्वीकृत सीमा से बाहर रेत खोदने पर सीधे होगी एफआईआर, लीज भी होगी निरस्त : .......

 


स्वीकृत सीमा से बाहर रेत खोदने पर सीधे होगी एफआईआर, लीज भी होगी निरस्त : रेत खदानों में सीसीटीव्ही कैमरों से होगी निगरानी, अवैध रेत पर लगाम कसने बनेगा कंट्रोल रूम

समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिये निर्देश

कोरबा 20 अक्टूबर 2020

कोरबा जिले में स्वीकृत रेत खदानों के सीमांकन के बाद कई खदानों से रेत का उत्खनन शुरू हो गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने अवैध रेत खनन और परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए खनिज सहित प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज जरूरी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रेत के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए जिला स्तर पर एक अलग कंट्रोल रूम अगले दो दिनों में स्थापित करने के निर्देश दिए। इस कंट्रोल रूम का फोन नंबर सार्वजनिक किया जायेगा। आमजन भी अवैध रेत खनन और परिवहन के मामलों की सूचना इस कंट्रोल रूम में फोन करके दे सकेंगे। ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
     कलेक्टर श्रीमती कौशल ने रेत खनन के लिये स्वीकृत स्थल पर अनुमति प्राप्त रकबे का सीमांकन कर चमकीले रेडियम युक्त खुंटे गड़ाकर सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये। निर्धारित सीमा से बाहर से रेत खनन करने पर संबंधित ठेकेदार या लीज प्राप्त संस्था की लीज स्वीकृति निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध सीधे एफआईआर कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। स्वीकृत रेत खदानों पर पूरी जानकारी जैसे स्वीकृत रकबास्थानलीज अवधि सहित ठेकेदार का नामलीज की राशि आदि प्रदर्शित करने वाला बोर्ड भी लगाया जायेगा। स्वीकृत खदानों में निगरानी के लिए सीसीटीव्ही कैमरे भी लगाये जायेंगे। जिनका 15-15 दिन का फुटेज लीज धारक को सीडी के रूप में खनिज अधिकारी के पास जमा कराना होगा। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बैठक में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि रेत के लिए जारी परिवहन पास पर बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से खनिज का नाम रेत‘ उल्लेखित किया जाये। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान बिना रेत लिखे परिवहन पासों के आधार पर ढोयी जा रही रेत अवैध मानी जायेगी और वाहन तथा रेत दोनों को जप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

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