जिले के शहरी क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियांवयन के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
नगर निगम ने 9 अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया
कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का पूर्णता से पालन किया जायेगा
डॉ वैष्णव ने कहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बिलासपुर को पूर्णता तंबाकू सेवन के उपयोग से मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को लागू किया जाना है जिसमें कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थल में तंबाकू का सेवन किए जाना एक दण्डनीय अपराध है ।
डॉवैष्णव ने बताया सार्वजनिक स्थल पर 60 X 30 आकार का गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। बोर्ड में नोडल अधिकारी प्रभारी अधिकारी का नाम अंकित करते हुए उसका पद नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित किया जाना है। धारा 6 (क) के अंतर्गत किसी भी 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना या उसके द्वारा तंबाकू उत्पाद खरीदना अपराध है । धारा (ख) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है । इस संबंध में स्कूलों में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है । तंबाकू के उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने एवं अधिनियम 2003 की धाराओं के उल्लंघन की स्थिती में धारा 4 एवं 5 के तहत ₹200 तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी ।
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नगर निगम ने 9 अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया
कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का पूर्णता से पालन किया जायेगा
बिलासपुर । शहरी क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की सूची जारी की है। यह अधिकारी चालानी कार्यवाही करके स्वास्थ्य विभाग को सूचित भी करेंगे ।कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक माह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भेजना भी सुनिश्चित किया जायेगा ।
गत दिनो जिला कलेक्टर डॉ संजय अलंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में 58 विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की थी जिसमें ज़िले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम बिलासपुर ने नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की सूची जारी की है ।
जिला गैर संचारी रोग एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ बी.के वैष्णव ने बताया डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडे एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रमोद कुमार महाजन के मार्गदर्शन के तहत नगर निगम आयुक्त बिलासपुर ने पत्र जारी करते हुए नगर निगम सीमा अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थल में तंबाकू का सेवन धूम्रपान करने पर कार्यवाही करने के लियें आरबी वर्मा अपर आयुक्त को नोडल अधिकारी एवं मिथिलेश अवस्थी उपायुक्त को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके साथ ही 9 अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिलीप तिवारी उपायुक्त को विकास भवन कार्यालय क्षेत्र में चालानी कार्यवाही करने के लिए, प्रवीण शर्मा जोन कमिश्नर जोन क्रमांक 1 को वार्ड क्रमांक 1 से 4 एवं 13 से 14 तक सभी सार्वजनिक स्थल जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय मेंचालानी कार्यवाही के लियें नियुक्त किया है। वहीं प्रवेश कश्यप जोन कमिश्नर को जोन क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 5 से 12 तक के सभी सार्वजनिक स्थान जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय और प्रवीण शुक्ला जोन कमिश्नर को जोन कार्यालय क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 15 से 22 तक के सभी सार्वजनिक स्थान जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय क्षेत्र में चालानी कार्यवाही करेंगे । आरएस चौहान जोन कमिश्नर जोन को ज़ोने क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 23 से 29 तक के सभी सार्वजनिक स्थान जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय में चालानी कार्यवाही करेंगे और डीके शर्मा जोन कमिश्नर को जोन क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 30 से 37 तक के सभी सार्वजनिक स्थानों जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय देखेंगे। सत्यनारायण गुप्ता जोन कमिश्नरजोन क्रमांक 6 को वार्ड क्रमांक 38 से 46 एवं 69 से 70 तक के सभी सार्वजनिक स्थानों जोन कार्यालय एवं वार्ड, कार्यालय राजकुमार मिश्रा जोन कमिश्नर जोन क्रमांक 7 को वार्ड क्रमांक 47 से 58 तक के सभी सार्वजनिक स्थान जोन कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय और सती यादव जोन कमिश्नर वार्ड क्रमांक 8 के वार्ड क्रमांक 59 से 68 तक के सभी सार्वजनिक स्थान जोन कार्यालयों में चालानी कार्यवाही करेंगेडॉ वैष्णव ने कहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बिलासपुर को पूर्णता तंबाकू सेवन के उपयोग से मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को लागू किया जाना है जिसमें कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थल में तंबाकू का सेवन किए जाना एक दण्डनीय अपराध है ।
डॉवैष्णव ने बताया सार्वजनिक स्थल पर 60 X 30 आकार का गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। बोर्ड में नोडल अधिकारी प्रभारी अधिकारी का नाम अंकित करते हुए उसका पद नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित किया जाना है। धारा 6 (क) के अंतर्गत किसी भी 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना या उसके द्वारा तंबाकू उत्पाद खरीदना अपराध है । धारा (ख) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है । इस संबंध में स्कूलों में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है । तंबाकू के उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने एवं अधिनियम 2003 की धाराओं के उल्लंघन की स्थिती में धारा 4 एवं 5 के तहत ₹200 तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी ।
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