1 मीटर की दूरी बनाए रखें, दुकानों और सब्जीबाजार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कड़ाई से किया जाए...

1 मीटर की दूरी बनाए रखें, दुकानों और सब्जीबाजार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कड़ाई से किया जाए
 बिलासपुर ।  कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु अन्य स्वास्थ्य उपायों के साथ-साथ सामाजिक अलगाव को कड़ाई से पालन जरूरी किया गया है। दुकानों एवं सब्जी बाजार में सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ग्राहकों को कतार में लगाकर सामग्री देनी होगी। कतार में खड़े दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की सुरक्षित दूरी रखना होगा।     दूरी के नियम का पालन नहीं किये जाने पर दुकानदारोंको सामग्री बेचने से रोका जा सकता है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानों को इस नियम का पालन करना है। सब्जी, किराना, मेडिकल सहित दुकान खोलने की छूट दिये गये सभी दुकानों पर यह नियम लागू होगा।     हाथ धुलाई अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी दुकान में किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा आवश्यक दुकानों को निर्धारित अवधि के लिये खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध है।     उन्होंने कहा है कि दिशा-निर्देशों को लागू करते समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में  व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखा जा रहा है।     

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