कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 13 जून तक पूर्ववत रहेगा कन्टेनमेंट जोन, कलेक्टर श्री राठौर ने जारी किया आदेश........


स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल, फल एवं सब्जी दुकान, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कार्मर्स, पार्क व जिम सुबह 06.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की अनुमति

      कोरिया 01 जून 2021 कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 13 जून 2021 तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन बने रहने के आदेश जारी किये गये हैं। इस अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णतःरू सील रहेंगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा।     जारी के आदेश के अनुसार जिले के अन्तर्गत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल, फल एवं सब्जी दुकान, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कार्मर्स, पार्क व जिम सुबह 06.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शाम 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक का रात कर्फ्यू जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि जिले के अंतर्गत समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे। इस अवधि में होटल, लॉज को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति होगी।
ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित -
आगामी आदेश पर्यन्त सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बन्द रहेंगे। रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे झुमका बोट क्लब, अमृतधारा जलप्रपात इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
        कोरिया जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववतत टोकन, ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। टेलीकॉम, रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
         स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
        सभी प्रकार की मंडिया सब्जी बाजार, साप्ताहिक हाट-बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल, फल सब्जी लोडिंग व अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। होटलों, रेस्टोरेण्टस, ढाबा से केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से सुबह 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उललघंन होने पर रेस्टोरेण्ट्स एवं ढाबे को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
       पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ पूर्णकालिक समय तक खुल सकेंगे। सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
        औद्योगिक संस्थानों, एस.ई.सी.एल. एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ, महात्मा गांधी नरेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन--साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री का भण्डारण एवं राईस मिलों को कस्टम मिलिंग की अनुमति होगी।
       सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। अति आवश्यक होने पर यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आपात स्थिति में किसी प्रकार की छूट या अनुमति, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
       इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्ड के भागी होगें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ